आईटीआर फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना जरूरी है। सैलरी स्लिप से लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी तक टैक्सपेयर्सओं को यह देखना होगा कि इनकम, खर्च और निवेश की जानकारी हो। आईटीआर फॉर्म अटैचमेंट के बिना वाला फॉर्म हैं और इसलिए, टैक्सपेयर्स को आय रिटर्न (चाहे मैन्युअल रूप से फाइल किया गया हो) के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाण पत्र, आदि) लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकते हैं। हालांकि, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, वेतन पर्ची, पैन, आधार, किराया और निवेश स्लिप जैसे डॉक्यूमेंट टैक्सपेयर्स को अपने पास रखने चाहिए। ताकि, जरूरत के समय इस्तेमाल किये जा सके। एक बार जरूरी कागजी कार्रवाई से होने के बाद टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से फाइलिंग का काम शुरू कर सकते हैं।