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Income Tax: बदल गए ITR फाइल करने ये के नियम! सैलरी क्लास से लेकर व्यापारियों तक, जानें नए फॉर्म में क्या-क्या बदला?

ITR forms for AY 2026-27: अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) में हाथ आजमाते हैं, तो सावधान हो जाएं। ITR-3 में अब स्पेकुलेटिव इनकम, F&O ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रांजेक्शन की पाई-पाई की जानकारी देनी होगी

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड May 11, 2026 पर 2:31 PM
Income Tax: बदल गए ITR फाइल करने ये के नियम! सैलरी क्लास से लेकर व्यापारियों तक, जानें नए फॉर्म में क्या-क्या बदला?
चाहे आप नौकरीपेशा हों, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हों या छोटा बिजनेस चलाते हों, नए फॉर्म में कई अहम बदलाव किए गए हैं

Income Tax Return FY26: अगर आप एक टैक्सपेयर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार सरकार ने डिस्क्लोजर नियमों को और कड़ा कर दिया है। चाहे आप नौकरीपेशा हों, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हों या छोटा बिजनेस चलाते हों, सभी के लिए नए फॉर्म में कई अहम बदलाव किए गए है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये जरूरी बदलाव जान लेने चाहिए।

ITR-1 (सहज): मकान मालिकों को बड़ी राहत

ITR-1 फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जिनकी सालाना आय ₹50 लाख तक है। इस बार इसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। अब टैक्सपेयर्स अपनी दो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय की जानकारी सीधे ITR-1 में दे सकते हैं। पहले इसके लिए नियम काफी सख्त थे। इसके साथ ही ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की जानकारी भी अब इसी फॉर्म के जरिए दी जा सकेगी।

ITR-2: विदेशी संपत्ति और क्रिप्टो पर पैनी नजर

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