ITR Filing 2025: सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो नए बदलावों और पोर्टल की तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते समय पर रिटर्न भरने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ना राहत की बात है, लेकिन टैक्स समय पर न भरने पर ब्याज और जुर्माना लग सकता है। इसलिए टैक्स समय से भरें और रिटर्न फाइलिंग में बचे हुए समय का इस्तेमाल सही तरीके से जानकारी भरने के लिए करें।
टैक्स भरने की तारीख में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ी हुई तारीख सिर्फ ITR फाइलिंग के लिए है, न कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self-Assessment Tax) भरने के लिए। यदि किसी व्यक्ति पर टैक्स बनता है, तो उसे 31 जुलाई 2025 तक टैक्स भरना जरूरी है। अगर वह इस तारीख के बाद टैक्स भरता है, तो अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना लग सकता है, भले ही वह 15 सितंबर तक ITR क्यों न फाइल कर दे।
रिटर्न भरने की तारीख क्यों बढ़ाई गई?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तारीख बढ़ाने के लिए कई कारण बताए हैं।
ITR फॉर्म में बड़े बदलाव: इस साल कई नए रिपोर्टिंग नियम आए हैं, खासकर कैपिटल गेन्स (Capital Gains) को लेकर। अब यह देखा जाएगा कि किस समय कौन-सी संपत्ति बेची गई, जिससे टैक्स की कैलकुलेशन पहले से मुश्किल हो गई है।
IT पोर्टल का तकनीकी अपग्रेडेशन: सरकार को ई-फाइलिंग पोर्टल को नए फॉर्म्स और फीचर्स के हिसाब से अपडेट करने में समय चाहिए।
TDS डेटा मिलान: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आखिरी तिमाही का TDS रिटर्न 31 मई तक भरा जाना है। इसके बाद ही सही तरीके से Form 16 और Form 26AS बन पाएंगे। इससे टैक्सपेयर्स बिना गलती के रिटर्न भर सकें।
भीड़ और गलतियों से बचाव: चार्टेर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स को ज्यादा समय मिलेगा ताकि वे ज्यादा संख्या में रिटर्न सही से भर सकें और आम टैक्सपेयर्स को भी बिना जल्दीबाजी के गलती से बचने का समय मिल जाएगा।
टैक्स समय पर नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आपने 31 जुलाई 2025 तक टैक्स नहीं भरा, तो आपको निम्नलिखित ब्याज देना पड़ सकता है।
धारा 234A के तहत ब्याज: अगर आपने टैक्स समय पर नहीं भरा या रिटर्न देर से भरा तो ब्याज लगेगा।
धारा 234B के तहत ब्याज: अगर आपने एडवांस टैक्स 90% से कम भरा है, तो भी ब्याज देना होगा।
CBDT फिलहाल सिस्टम को अपडेट कर रहा है ताकि ब्याज की कैलकुलेशन और रिफंड प्रोसेस ऑटोमेटिक हो सके, लेकिन सही समय पर टैक्स भरना सबसे सेफ उपाय है।
31 जुलाई 2025 तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स जरूर भरें, अगर आपकी आय पर टैक्स बनता है।
नई कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग और TDS मिलान को ध्यान में रखते हुए ITR को सावधानी से भरें।
अंतिम तारीख का इंतजार न करें ताकि पोर्टल की दिक्कतों या सर्वर स्लो होने से बचा जा सके।