ITR Filing: क्या है Form16? क्यों है जरूरी, जानिए कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट TRACES से डाउनलोड

Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय पास आने लगा है। टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वह अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है

अपडेटेड Jun 16, 2023 पर 4:59 PM
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है। फॉर्म 16 में सैलरी क्लास यानी नौकरीपेशा व्यक्ति की इनकम और टैक्स की जानकारी होती है।

Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय पास आने लगा है। टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वह अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। फॉर्म 16 में सैलरी क्लास यानी नौकरीपेशा व्यक्ति की इनकम और टैक्स की जानकारी होती है। फॉर्म 16 एक सालाना प्रमाण पत्र है जो कंपनी जारी करती है। इसमें नौकरीपेश की सैलरी से काटे गए टैक्स की भी जानकारी होती है। किसी भी नियोक्ता और कंपनी के लिए असेसमेंट ईयर में 15 जून या उससे पहले जारी किया जाना आवश्यक है।

क्यों जरूरी है फॉर्म 16

किसी भी गलती से बचने के लिए कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 प्राप्त लेने के बाद इनकम और स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) के बारे में सभी दी जानकारी की जांच करना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 203 के अनुसार कंपनियां अपने कर्मचारियों को टीडीएस कटौती के बारे में जानकारी सहित फॉर्म 16 देने के लिए बाध्य है।


फॉर्म16 को दो भागों में बांटा जाता है, पहला: Part A और दूसरा Part B

पार्ट A में कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता के द्वारा की गई हर महीने टैक्स कटौती की जानकारी होती है। सरकार के पास किए गए जमा के साथ-साथ पैन, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के पते की जानकारी होती है।

पार्ट B सैलरीक्लास व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि यह उन्हें अपना आई-टी रिटर्न फाइल करने में मदद करता है। इसमें नियोक्ता, किसी भी अन्य आय, पेमेंट किए गए कुल वेतन और आयकर अधिनियम, 1961 की अलग-अलग केटेगरी की जानकारी होती है। उसी वित्तीय वर्ष के दौरान नौकरी बदलने की स्थिति में टैक्सपेयर्स को को एक अलग फॉर्म लेना होता है। इसमें इस बात की भी जानकारी होती है कि टैक्सपेयर ने नई व्यवस्था या पुरानी व्यवस्था में से किसका चयन किया है।

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 16

फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए www.tdscpc.gov.in पर जाएं।

TRACES में लॉग इन करें और यूजर आईडी, पासवर्ड, पैन और कैप्चा डालें। पहले से अकाउंट नहीं है तो बना लें।

डैशबोर्ड से डाउनलोड की ओर नेविगेट करें और फॉर्म 16 ले लें।

फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फाइनेंशियल ईयर और पैन का चुनाव करें। आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा।

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First Published: Jun 16, 2023 4:59 PM

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