इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ई-वेरीफाई करना भूल गए तो क्या करें!

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर इन 30 दिनों में रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं किया गया तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। ऐसे में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इन आसान स्टेप्स की मदद से आप अपना ई-वेरीफिकेशन कर सकते हैं

अपडेटेड Jul 30, 2025 पर 7:35 AM
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ITR Return 2025:ऐसे में आपको मिलने वाला रिफंड या टैक्स में कटा हुआ पैसा भी आपको नहीं मिलेगा

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे वेरीफाई भी करना है। अगर आप रिटर्न फाइल करके वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। दरअसल, ई-वेरीफाई के जरिए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चलता है कि आपने अपना रिटर्न सही फाइल किया है या नहीं।

अगर आप रिटर्न फाइल करके भूल जाते हैं तो उसे 30 दिन का वक्त मिलता है। अगर आपने इन 30 दिनों में रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न अमान्य माना जाएगा। ऐसे में आपको मिलने वाला रिफंड या टैक्स में कटा हुआ पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है और इसके लिए आपको लेट फाइन भी देना पड़ सकता है।

आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं ई-वेरीफिकेशन


आधार OTP

आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसे पोर्टल पर डालें।

नेट बैंकिंग

अपने बैंक अकाउंट से लॉगिन कर “e-verify” विकल्प चुनें।

बैंक अकाउंट या डमैट अकाउंट से EVC: इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करें।

अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी साइन की गई कॉपी 30 दिनों के अंदर इनकम टैक्स के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC), बेंगलुरु भेज सकते हैं। यह तरीका थोड़ा समय लेता है।

कहां चेक करें वेरीफिकेशन

आयकर विभाग की वेबसाइट पर “View Returns/Forms” सेक्शन में जाकर आप अपने रिटर्न का वेरीफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

सबसे जरूरी काम

समय पर वेरीफाई करें ताकि आपका रिटर्न प्रोसेस हो। PAN को आधार और बैंक खाते से लिंक रखें। वेरीफिकेशन के बाद मिलने वाले कन्फर्मेशन मैसेज या मेल को संभाल कर रखें। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपने ITR को सही समय पर वेरीफाई कर सकते हैं।

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First Published: Jul 30, 2025 7:35 AM

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