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Income Tax Return: टैक्स रिबेट, डिडक्शन और एग्जेम्प्शन के बीच फर्क नहीं समझते हैं तो रिटर्न फाइल करने में हो सकती है गलती

टैक्स रिबेट, एग्जेम्प्शन और डिडक्शन से आपका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन, तीनों के बीच काफी फर्क है। हर टैक्सपेयर्स को इन तीनों का मतलब ठीक तरह से समझना जरूरी है। इससे रिटर्न फइलिंग में गलती होने की संभावना नहीं रहती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 13, 2025 पर 5:11 PM
Income Tax Return: टैक्स रिबेट, डिडक्शन और एग्जेम्प्शन के बीच फर्क नहीं समझते हैं तो रिटर्न फाइल करने में हो सकती है गलती
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में डिडक्शन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है।

टैक्सपेयर्स को जिन शब्दों से सबसे ज्यादा पाला पड़ता है, उनमें टैक्स रिबेट, डिडक्शन और एग्जेम्प्शन शामिल हैं। खास बात यह है कि इन तीनों से आपका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन, इन तीनों के मतलब अलग-अलग हैं। अगर आप इन तीनों का मतलब या इनके बीच का फर्क ठीक तरह से नहीं समझते हैं तो रिटर्न फाइल करने में गलती हो सकती है।

टैक्स रिबेट का मतलब

Tax Rebate फाइनल टैक्स के अमाउंट पर मिलता है न कि आपकी इनकम पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 87ए है। इसके तहत पहले नई रीजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 25,000 का रुपये का रिबेट मिलता था। इस साल पेश यूनियन बजट में इसे बढ़ाया गया है, जिससे सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। हालांकि, यह बदलाव अगले एसेसमेंट ईयर से लागू होगा।

एग्जेम्प्शन का मतलब

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