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ITR Filing 2025: सितंबर 15 तक नहीं फाइल किया आईटीआर? तो लगेगा जुर्माना और जाना पड़ सकता है जेल

Income Tax Return ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 15 सितंबर 2025 है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते तो क्या होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 12, 2025 पर 1:27 PM
ITR Filing 2025: सितंबर 15 तक नहीं फाइल किया आईटीआर? तो लगेगा जुर्माना और जाना पड़ सकता है जेल
Income Tax Return ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 15 सितंबर 2025 है।

Income Tax Return ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 15 सितंबर 2025 है। जैसे-जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, लाखों सैलरी कर्मचारी, फ्रीलांसर, प्रोफेशनल्स और बिजनेस टैक्स रिटर्न फाइल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आप 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते तो क्या होगा?

लेट आईटीआर फाइल करने पर लगता है जुर्माना

इनकम टैक्स विभाग देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगाता है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 234F के तहत यह लेट फीस आपकी इनकम के आधार पर तय होती है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह लेट फीस अधिकतम 1,000 रुपये है। जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, उन पर जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको अन्य सोर्स जैसे विदेशी इनकम की वजह से रिटर्न भरना जरूरी है और आप समय पर नहीं करते, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।

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