कई लोग होम लोन लेकर घर खरीदने के बावजूद किराए के घर में रहते हैं। ऐसा ज्यादातर बड़े शहरों में देखने को मिलता है। किराए पर रहने वाले लोगों को एचआरए पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत है। इससे टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाती है। उधर, होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स मिलता है। सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति अगर किराए के घर में रहता है और उसने होम लोन लेकर घर खरीदा है तो वह एचआरए और होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स एक साथ क्लेम कर सकता है? मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से बातचीत की।
जैन ने कहा कि होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स (Home Loan Tax Benefits) और एचआरए (HRA) पर एग्जेम्प्शन दोनों एक साल क्लेम करने पर किसी तरह की रोक नहीं है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह एंप्लॉयर से मिले एचआरए पर एग्जेम्प्शन तभी क्लेम कर सकता है जब वह किराए के घर में रहता हो। Income Tax सेक्शन 10(13A) में इस बारे में बताया गया है। एचआरए पर एग्जेम्प्शन तभी क्लेम किया जा सकता है जब व्यक्ति किराए के घर में रहता है, उस घर का किराया चुकाता है और वह घर उसका नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में होम लोन से खरीदे गए घर का पजेशन मिल गया है तो वह होम लोन के प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर सेक्शन 80सी के तहत और होम लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24(B) के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। चूंकि यह घर फाइनेंशियल 2024-25 के दौरान किराया पर नहीं दिया गया था तो इसे सेल्फ-ऑक्युपायड मानते हुए इस पर टैक्स बेनेफिट्स क्लेम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नियमों के तहत, कोई व्यक्ति मैक्सिमम दो घरों को सेल्फ-आक्युपायड दिखा सकता है।
जैन ने कहा कि होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स उस पूरे साल के लिए क्लेम किया जा सकता है, जिस साल घर का पजेशन मिला है। इसलिए एचआरए और होम पर टैक्स बेनेफिट्स पूरे साल के लिए क्लेम किया जा सकता है। एक बार जब आप घर किराया पर देना शुरू कर देते हैं तो आप उस पीरियड के लिए वैकेंसी अलाउन्स क्लेम कर सकते हैं जब घर किराया पर नहीं दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि एचआरए पर एग्जेम्प्शन और होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में क्लेम किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि चूंकि घर का पजेशन मार्च में मिला था तो सैलरी से टैक्स डिडक्शन के दौरान आपने अपने एंप्लॉयर से होम लोन बेनेफिट्स क्लेम नहीं किया होगा। यह भी हो सकता है कि भविष्य में एंप्लॉयर TDS के मामले में दोनों बेनेफिट देने को तैयार न हो। ऐसे में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त दोनों बेनेफिट्स क्लेम कर सकते हैं।