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Budget 2025: 12 लाख तक की इनकम पर नहीं फाइल करना होगा ITR! सरकार ने किया Income Tax में बदलाव

Budget 2025 Income Tax: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। यानी, टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इस घोषणा के बाद सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स सोच रहे हैं कि क्या अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2025 पर 5:05 PM
Budget 2025: 12 लाख तक की इनकम पर नहीं फाइल करना होगा ITR! सरकार ने किया Income Tax में बदलाव
Budget 2025 Income Tax: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है।

Budget 2025 Income Tax: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। यानी, टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इस घोषणा के बाद सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स सोच रहे हैं कि क्या अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा? ऐसे नौकरीपेशा लोग जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है क्या उन्हें आईटीआर भरना होगा? यहां जानिये डटेल्स

क्या 12 लाख रुपये तक की इनकम पर ITR फाइल करना होगा?

बजट घोषणाओं के मुताबिक 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ITR फाइल करना अभी भी जरूरी है। अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको आईटीआर (ITR) यानी इनकम टैक्स रिटर्न फइल करनी होगी।

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