इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है। अब तक 1.23 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। हालांकि, इस बार रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर है, लेकिन जल्द रिटर्न फाइल कर देने में फायदा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो भी उसे कुछ स्थितियों में रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे इनकम टैक्स का रिटर्न आ सकता है।
इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है?
Income Tax का नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उसे टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में एग्जेम्प्शन लिमिट सालाना 3 लाख रुपये है, जबकि नई रीजीम में यह सालाना 2.5 लाख रुपये है। लेकिन, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें इनकम कम होने के बावजूद रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। उससे रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह पूछ सकता है।
कम इनकम के बावजूद किसे फाइल करना होगा रिटर्न?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से कम होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये स्थितियां निम्नलिखित हैं:
1. 50 लाख रुपये से ज्यादा बैंक डिपॉजिट
2. एक करोड़ रुपये से ज्यादा करेंट अकाउंट डिपॉजिट
3. 60 लाख रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर
4. 10 लाख रुपये से ज्यादा प्रोफेशनल इनकम
5. एक लाख रुपये से ज्यादा के बिजली बिल का पेमेंट
6. 25,000 रुपये से ज्यादा का टीडीएस/टीसीएस
7. विदेश में किसी एसेट्स से इनकम
8. विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च
कम इनकम पर भी फाइल किया जा सकता है रिटर्न
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है तो भी वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन होना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लोन लेने में आसानी होती है। कोई व्यक्ति होम लोन, कार लोन आदि के लिए बैंक के पास अप्लाई करता है तो उससे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसे किसी व्यक्ति की इनकम का सबसे भरोसेमंद प्रूफ माना जाता है।
ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को लगातार आसान बना रहा है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम के ज्यादा स्रोत नहीं हैं तो वह खुद आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर रिटर्न फाइल कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। घर बैठे ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, नौकरी करने वाले लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। एंप्लॉयर अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करते हैं।