Income Tax Rules: क्या आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं? तो पहले यह जरूरी काम जरूर कर लें। अगर आपके पास PAN नहीं है या इनकम टैक्स नहीं लगता, तो अब नया नियम लागू हो गया है। तो अब आपको एक नया फॉर्म भरना जरूरी होगा। अगर नहीं किया, तो आप बाद में फंस सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने Income Tax Act 2025 के तहत Form 157 लागू किया है, जो पुराने Form 156 की जगह ले चुका है। इसका मकसद उन लोगों का रिकॉर्ड रखना है, जो टैक्स सिस्टम के बाहर हैं लेकिन विदेश यात्रा कर रहे हैं।
नए नियम के अनुसार Form 157 उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जिनके पास PAN नहीं है या जिनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। यह फॉर्म हर बार विदेश यात्रा से पहले भरना होगा। यानी, यह एक बार का नहीं बल्कि हर ट्रिप के हिसाब से लागू होगा। हालांकि, सरकार कुछ मामलों में छूट भी दे सकती है।
इस फॉर्म को भरने की प्रोसेस भी थोड़ी अलग है। पहले Form 156 ऑनलाइन भरा जा सकता था, लेकिन Form 157 को ऑनलाइन जमा नहीं किया जा सकता। इसे मैन्युअली अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफिसर (Assessing Officer) के पास जमा करना होगा। इसलिए यात्रा से पहले समय पर यह प्रोसेस पूरा करना जरूरी है।
फॉर्म भरने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या अगर पासपोर्ट नहीं है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी मान्य है। PAN कार्ड अगर है तो उसकी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है। साथ ही मोबाइल नंबर देना फायदेमंद रहता है, ताकि विभाग आपसे आसानी से कॉन्टेक्ट कर सके।
यह फॉर्म एक साधारण घोषणा (declaration) होता है, जिसमें आप बताते हैं कि आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है या आपको PAN रखने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी तरह की टैक्स पेमेंट या इनकम डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप विदेश जा रहे हैं और टैक्स सिस्टम से बाहर हैं, तो Form 157 भरना अब जरूरी हो गया है। इसे नजरअंदाज करने पर यात्रा के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं।