अगर किसी वजह से आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने से चूक गए थे तो आपके पास बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का 15 जनवरी तक मौका है। अगर आप अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास 15 जनवरी तक का मौका है। आम तौर पर बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। लेकिन, इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह डेडलाइन 15 जनवरी तक बढ़ा दी है।