Get App

Income Tax: बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 जनवरी, जानिए इसके बाद क्या होगा

अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे 31 दिसंबर तक ITR फाइल करने का मौका देता है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 12, 2025 पर 1:37 PM
Income Tax: बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 जनवरी, जानिए इसके बाद क्या होगा
टैक्सपेयर अगर FY24 का बिलेटेड रिटर्न 15 जनवरी, 2025 तक फाइल नहीं करता है तो वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8A) के तहत ITR-U फाइल कर सकता है। इसे 31 मार्च, 2027 तक फाइल करना होगा।

अगर किसी वजह से आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने से चूक गए थे तो आपके पास बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का 15 जनवरी तक मौका है। अगर आप अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास 15 जनवरी तक का मौका है। आम तौर पर बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। लेकिन, इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह डेडलाइन 15 जनवरी तक बढ़ा दी है।

बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं कर पाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे 31 दिसंबर तक ITR फाइल करने का मौका देता है। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर पेनाल्टी 5,000 रुपये है। सालाना 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले लोगों के लिए पेनाल्टी 1,000 रुपये है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स के टैक्स पर इंटरेस्ट भी लगता है।

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें