ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर थी, जिनके लिए अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाद में 15 सितंबर की डेडलाइन एक दिन बढ़ा दी थी। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके लिए अपने अकाउंट का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए ऑडिटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। सवाल है कि कौन-कौन से टैक्सपेयर्स इसके दायरे में आते हैं? इस तारीख तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करने पर क्या होगा?