Indian Railways: कब और कैसे कैंसिल कर सकते हैं ट्रेन टिकट, कितना लगेगा चार्ज; जानिए पूरी डिटेल

Indian Railways: दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के लिए कई बार लोग काफी समय पहले टिकट बुक कर लेते हैं। आखिरी मौके पर सफर का प्लान बदलने से टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है। ट्रेन टिकट कैंसिल करने के पूरे प्रोसेस के साथ जानिए कैंसिलेशन चार्ज की पूरी डिटेल।

अपडेटेड Aug 19, 2025 पर 10:58 PM
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आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं।

Indian Railways: त्योहारों के मौसम में ट्रेन टिकट की बुकिंग तेजी से बढ़ने वाली है। कई यात्री दिवाली और छठ जैसे खास मौकों पर घर जाने के लिए काफी समय पहले IRCTC ऐप या पोर्टल से टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी के चलते आखिरी मौके पर टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है। जैसे कि छुट्टी न मिलना, यात्रा का दिन बदल जाना, टिकट का वेटिंग में रह जाना या ट्रेन का या रद्द हो जाना।

ऐसे में जरूरी है कि हर यात्री को टिकट कैंसिल करने और रिफंड से जुड़े नियमों की जानकारी हो। आइए जानते हैं कि टिकट कैंसिल करने के क्या नियम हैं और आपको कितना रिफंड मिलेगा।

टिकट कैंसिल करने के नियम क्या हैं?


IRCTC ऐप या पोर्टल से बुक किए गए टिकट ऑनलाइन रद्द किए जा सकते हैं। इसके बाद रिफंड आपको रेलवे के तय नियमों के हिसाब से मिलेगा।

  • अगर कोई कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे से ज्यादा पहले रद्द किया जाता है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये + जीएसटी और एसी चेयर कार के लिए 180 रुपये + जीएसटी चार्ज लगेगा।
  • अगर टिकट 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो सभी एसी क्लास के लिए किराए का 25% शुल्क लगेगा। यह शुल्क मिनिमम कैंसलेशन चार्ज और जीएसटी के अलावा होगा।
  • अगर टिकट 12 घंटे से 4 घंटे पहले तक कैंसल किया जाता है, तो सभी एसी क्लास के लिए किराए का 50% शुल्क लिया जाएगा। यह भी मिनिमम कैंसलेशन चार्ज और जीएसटी के साथ लागू होगा।
  • अगर ट्रेन के छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट रद्द नहीं किया गया या ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं किया गया, तो ऐसे कन्फर्म टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

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वेटिंग टिकट कैंसिल करने के नियम

अगर वेटिंग टिकट ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो रेलवे प्रति यात्री 20 रुपये + जीएसटी काटकर आपको रिफंड देगा। लेकिन, शर्त यह है कि टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक रद्द किया गया हो। अगर पहले चार्ट बनने के बाद भी टिकट वेटिंग में है, तो यात्री को इसे रद्द करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप कैंसिल हो जाएगा और पूरा रिफंड बिना कटौती के खाते में वापस आ जाएगा।

पार्शियल कन्फर्म टिकट रद्द करने के नियम

अगर किसी पार्टी ई-टिकट या फैमिली ई-टिकट पर कुछ यात्रियों का टिकट कन्फर्म है और बाकी का वेटिंग में है, तो नियम अलग हैं। इस स्थिति में ट्रेन के छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने या टीडीआर दाखिल करने पर कन्फर्म यात्रियों को भी पूरे किराए का रिफंड मिलेगा, लेकिन प्रति यात्री 20 रुपये + जीएसटी कटेगा।

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अगर टिकट पहले चार्ट बनने के बाद और ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले तक रद्द किया जाता है, तो कन्फर्म यात्रियों को बिना किसी कटौती के पूरा रिफंड मिलेगा। ध्यान रखने वाली यह है कि अब पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले तैयार होता है।

ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर नियम

अगर ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है और यात्री यात्रा नहीं करता, तो पूरी तरह या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले सभी यात्रियों को बिना किसी शुल्क के पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा।

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टिकट कैंसिल करने का प्रोसेस क्या है?

  • IRCTC ऐप या वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर लॉगिन करें।
  • मेनू में जाएं और 'Booked Tickets' या 'My Transactions' सेक्शन खोलें।
  • जिस टिकट को रद्द करना है, उसे लिस्ट में से सेलेक्ट करें।
  • टिकट डिटेल्स पेज पर 'Cancel Ticket' बटन पर क्लिक करें।
  • अगर पार्टी या फैमिली ई-टिकट है, तो रद्द करने वाले यात्री चुनें।
  • अब टिकट कैंसिल करने की पुष्टि (Confirm) करें।
  • स्क्रीन पर कैंसलेशन चार्ज और अनुमानित रिफंड रकम दिखाई जाएगी।
  • रद्द करने के बाद रिफंड रकम IRCTC सिस्टम के अनुसार प्रोसेस हो जाएगी।

कॉल करके टिकट कैंसिल

आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 139 पर कॉल करें। यह वही नंबर होना चाहिए, जिसे आपने टिकट बुक करते समय दिया था। फिर IVR मेन्यू में 'Option 4 – Ticket Cancellation' चुनें।

इसके बाद PNR और ट्रेन की डिटेल डालें और OTP के जरिए कैंसलेशन की बात कन्फर्म करें। कैंसिल टिकट का रिफंड पाने के लिए आपको संबंधित रेलवे काउंटर पर जाना होगा।

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Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: Aug 19, 2025 10:58 PM

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