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EPFO: सभी EPFO मेंबर्स को मिलता है 7 लाख तक का बीमा कवर, कोरोना से मौत पर भी मिलेगा पैसा!

EPFO के सभी सब्सक्राइबर (सदस्य) इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत कवर होते हैं। जिसके तहत EPFO मेंबर्स को 7 लाख रुपये तक बीमा कवर मिलता है

अपडेटेड Sep 21, 2022 पर 8:59 AM
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EDLI स्कीम का 0.5% योगदान कंपनी करती है।

EPFO: देश के सबसे बड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization - EPFO) नौकरीपेशा लोगों को कई सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इस समय करीब 4.50 करोड़ से ज्यादा लोग EPFO के सदस्य हैं। नौकरी कर रहे लोगों का PF कटता है। आपके PF अकाउंट के आधार पर 7 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। EPFO की ओर से PF खाताधारकों को 7 लाख रुपये तक का लाइफ कवर दिया जाता है। इसके बारे में हर किसी को पता होना जरूरी है।

बता दें कि EPFO के सभी सब्सक्राइबर (सदस्य) इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत कवर होते हैं। ऐसे में नौकरी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके नॉमिनी को इस स्‍कीम के तहत 7 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकती है।

हर महीने EDLI योजना में होता है कंट्रीब्‍यूशन


EDLI योजना के तहत अगर EPFO मेंबर की मृत्‍यु हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक मदद की जाती है। EDLI के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों की सैलरी पर निर्भर करती है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से पीएफ का जो अमाउंट जमा होता है। उसका 8.33 फीसदी हिस्‍सा EPS में, 3.67 फीसदी EPF में और 0.5 फीसदी EDLI योजना में जाता है। आमतौर पर लोगों को PF के पैसे और पेंशन स्‍कीम के बारे में तो पता होता है। लेकिन EDLI योजना की जानकारी नहीं होती है।

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कोरोना से मौत पर भी मिलेगी राशि

EDLI स्कीम के तहत इंप्लॉई की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा कवर मिल सकता है। अगर किसी कर्मचारी की कोविड-19 की वजह से भी मौत होती है तो परिजनों को EDLI के तहत 7 लाख रुपये मिल सकते हैं।

एकमुश्त मिलेगा पैसा

कर्मचारी की मौत के बाद नॉमिनी की ओर से क्लेम के लिए दावा किया जाएगा। इसका पैसा एकमुश्त मिलता है। अगर किसी का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से यह क्लेम दिया जाता है। ऐसे में मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, उनके बच्चे लाभार्थी होते हैं।

ई-नॉमिनेशन कराएं

अगर आप EPFO के सदस्य हैं, तो इस स्कीम तहत जुड़ने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। हर पीएफ सदस्य को जल्द से जल्द अपने पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) करवा सकते है। जिससे आपके बाद नॉमिनी को बीमा कवर का लाभ मिल सके।

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