Atal Pension Yojana : वित्त मंत्रालय ने हाल में सूचना दी कि इस वित्त वर्ष के दौरान अभी तक अटल पेंशन योजना में लगभग 65 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए। इस प्रकार पिछले साढ़े छह साल में पेंशन योजना के लिए 3.68 करो़ड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पेंशन रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने बताया कि अगर इसी गति से रजिस्ट्रेशन जारी रहे तो यह संख्या इस वित्त वर्ष में यानी 31 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अटल पेंशन योजना सीनियर सिटीजंस के लिए सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है।
इस साल हो सकते हैं 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन
9 मई, 2015 को लॉन्च यह स्कीम सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र पूरी होने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन देती है, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है।
पीएफआरडीए चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा, “चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 करोड़ नामांकन हासिल करने के लिए हम सक्रिय रूप से कोशिश करते रहेंगे। समाज के सबसे कमजोर तबकों को पेंशन कवरेज सुनिश्चित करना पब्लिक और प्राइवेट बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, पेमेंट बैंकों, स्माल फाइनेंस बैंकों, सहकारी बैंकों, डाक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटिजी के प्रयासों से संभव था।”
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की मुख्य विशेषताएं
लॉन्चिंग के बाद से ही अटल पेंशन योजना पब्लिक के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं..
1. इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चहिए, जिन्हें रिटायरमेंट की उम्र के बाद इसका लाभ मिलेगा। सब्सक्राइबर के अंशदान के आधार पर सरकार 5,000 रुपये तक गारटेड पेंशन उपलब्ध कराएगी।
2. इस योजना के तहत सब्सक्राइबर के जीवित रहने तक 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिल सकती है। उसकी मृत्यु के बाद पेंशन के उसके स्पाउस को मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर के अंशदान के आधार पर सब्सक्राइबर की 60 साल की उम्र होने पर उसके नॉमिनी को लौटा दी जाएगी।
3. इस स्कीम में किए गए अंशदान को वहीं बेनिफिट मिलते हैं, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) योजना के तहत मिलते हैं। इसमें किए गए अंशदान पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट लिए जा सकते हैं।
4. इसमें सरकार की तरफ से मिनिमम पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसका मतलब है कि जमा पैसे से अनुमानित रिटर्न कम रह जाता है और यह मिनिमम गारंटीड पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो केंद्र सरकार इस कमी की भरपाई करेगी।
5. सब्सक्राइबर्स कुछ शर्तों के तहत अटल पेंशन योजना से निकल सकते हैं, जिसमें सरकारी अंशदान और रिटर्न या इंटरेस्ट की कटौती शामिल है।