Atal Pension Yojana : क्या आपकी उम्र 40 साल है और हर महीने 5,000 रुपये पेंशन पाने की इच्छा रखते हैं? अगर हां, तो आपको निवेश का अच्छा ऑप्शन तलाश लेना चाहिए जो आपको इतनी धनराशि की पेंशन की गारंटी दे। अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) यानी APY ऐसी ही एक स्कीम है। हम यहां बता रहे हैं कि इस स्कीम के जरिये आप कैसे प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन हासिल कर सकते हैं...
What is Atal Pension Yojana : आम बजट 2015-16 में घोषित एपीवाई केंद्र सरकार की एक योजना है, जो बुढ़ापे में आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) के सभी नागरिकों पर केंद्रित है। सरकार इसके जरिये लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने को प्रोत्साहित करती है।
इस स्कीम का प्रबंधन नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
यह एक गारंटेड पेंशन स्कीम (Pension Schemes) है। इसमें एक व्यक्ति अकाउंट खोलकर हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकता है। केंद्र सरकार सब्सक्राइबर के अंशदान में 50 फीसदी या 1,000 रुपये, जो भी कम हो, उतना योगदान करती है। सरकार का सह-अंशदान ऐसे लोगों के लिए है जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स के दायरे में नहीं आते हैं और इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं।
APY का लाभ 18 और 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक ले सकते हैं।
कैसे मिलेगी 5,000 रुपये पेंशन
How To Get Rs 5,000 Pension : अगर आप कम उम्र में ही इस योजना से जुड़ते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपये महीना पेंशन मिलने लगेगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 18 वर्ष की उम्र में APY को सब्सक्राइब करते हैं तो हर दिन महज सात रुपये यानी 210 रुपये प्रति महीने की बचत करके 60 वर्ष के होने पर 5000 रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं। वहीं, 40 वर्ष की उम्र में APY के लिए हर दिन कम से कम 145.40 रुपये की बचत करनी होगी। 18 साल की उम्र में योजना का हिस्सा बनने पर 42 साल में 105840 रुपये (210 रुपये महीना) जमा करने होंगे। जबकि 40 वर्ष की उम्र में योजना का हिस्सा बनने पर 348960 (1454 रुपये महीने) जमा करने होंगे।
अटल पेंशन योजना से कैसे निकलें
60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर : 60 साल की उम्र में निकलने पर आप 100 फीसदी पेंशन पाने के हकदार हैं। ऐसी स्थिति में आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
किसी वजह से मृत्यु होने पर : सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को और दोनों (सब्सक्राइबर और जीवनसाथी) की मृत्यु होने पर, पेंशन कॉर्पस उनके नॉमिनी को मिल जाएगा।
60 साल की उम्र से पहले : 60 साल की उम्र से पहले इस योजना से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी होने जैसे असाधारण परिस्थितियों में इसके लिए मंजूरी है।