नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक पेंशन-योजना (रिटायरमेंट सेविंग स्कीम) है। इसका मकसद सभी भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था के दौरान समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपेमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की ओर से मैनेज किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अपने सब्सक्राइबर्स को सुनियोजित बचत के जरिए अपना भविष्य सुरक्षित करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह अपने सब्सक्राइबर्स को टैक्स बचाने का भी ऑफर देता है। भारत का कोई भी नागरिक NPS खाता खुलवा सकता है। देश का सबसे बड़ा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी यह अकाउंट खोलने की सुविधा देता है। SBI में एनपीएस खाते खुलवाने पर मिलने वाले सभी टैक्स लाभों के बारे में आप इस आर्टिकल में जान सकते हैं-
NPS खाता दो प्रकार होता है- टियर I और टियर II। टियर I खाता वह है, जिसमें ग्राहकों को टैक्स लाभ मिलता है। न्यूनतम 500 रुपये की राशि के साथ टियर I एनपीएस खाता खुलवाया जा सकता है। इसके तहत हर साल न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है।
NPS खाता खुलवाने के लिए पात्रता
- खाताधारत भारतीय नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- खाताधारक की आयु 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
NPS टियर-I खाते में कर्मचारी जो अपना अंशदान जमा करते हैं, उस पर उन्हें इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा खाताधारक धारा 80CCE के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट के लिए भी पात्र होते है।
अगर हम टियर–I खाते में एंप्लॉयर की ओर से जमा अंशदान की बात करें, तो यह इनकम टैक्स की धारा 80CCD (2) के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र होता है। यह छूट धारा 80C के तहत निर्धारित सीमा के अतिरिक्त है।
NPS टियर I खाते से बाहर कैसे निकलें:
यदि खाता खोले हुए 5 साल हो चुके हैं और खाताधारक की उम्र 60 साल से कम है, तो वह खाते में जमा कुल फंड का 20 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकता है। बाकी राशि को पेंशन स्कीम में निवेश किया जाएगा।
वहीं अगर खाताधार की उम्र 60 साल हो चुकी है, तो वह कुल जमा फंड का 60 फीसदी निकाल सकता है। निकाली गई राशि टैक्स-फ्री होती है। बाकी 40 फीसदी राशि पेंशन स्कीम में जमा करना अनिवार्य होता है। अगर कुल फंड 5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि निकाली जा सकती है।