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इन स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने पर आपको मिल सकती है 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट

टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट के लिए 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और टैक्सपेयर्स ऐसी कुछ पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम की तरफ देख रहे हैं, जिनके जरिये इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है। इन स्कीमों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि एकाउंट (SSA), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) और 5 साल की पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट शामिल हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 27, 2024 पर 6:08 PM
इन स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने पर आपको मिल सकती है 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट
छोटी बचत योजनाएं ऊंची ब्याज दर और सुरक्षित रिटर्न की पेशकश करती हैं।

टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट के लिए 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और टैक्सपेयर्स ऐसी कुछ पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम की तरफ देख रहे हैं, जिनके जरिये इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है। इन स्कीमों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि एकाउंट (SSA), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) और 5 साल की पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट शामिल हैं।

ये स्कीम्स ऊंची ब्याज दर और सुरक्षित रिटर्न की पेशकश करती हैं। हालांकि, यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर तिमाही में ब्याद दरों की समीक्षा की जाती है और सेक्शन 80सी के तहत उन लोगों को 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बेनिफिट मिलता है, पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। बहरहाल, इन इंस्ट्रूमेंट्स में 5 साल से भी ज्यादा का लॉक इन पीरियड होता है। लिहाजा, आपको इन योजनाओं में सिर्फ तब निवेश करना चाहिए जब निकट भविष्य में कैश की जरूरत नहीं हो। इसके अलावा, आपको यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से भी ठीक है।

हम आपको टैक्स बेनिफिट वाली ऐसी कुछ स्कीम्स के बारे में यहां बता रहे हैं:

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

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