नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बदलाव किया है। यह नया फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा
अपडेटेड Sep 18, 2025 पर 2:00 PM