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NPS, UPS और अटल पेंशन योजना की 1 अक्टूबर से बदल जाएगी फीस, जानें अब कितना देना होगा चार्ज

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बदलाव किया है। यह नया फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Sep 18, 2025 पर 2:00 PM
NPS, UPS और अटल पेंशन योजना की 1 अक्टूबर से बदल जाएगी फीस, जानें अब कितना देना होगा चार्ज
PFRDA ने साफ किया है कि यह नया फीस स्ट्रक्चर अधिकतम सीमा है

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट से जुड़े ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बदलाव किया है। यह नया फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और जून 2020 में जारी मौजूदा फीस स्ट्रक्चर की जगह लेगा।

गवर्नमेंट सेक्टर के लिए फीस (NPS और UPS)

सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का फीस लगेगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति खाता होगा। हालांकि जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेन-देन पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगा।

अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट

इस कैटगरी के ग्राहकों को PRAN खोलने पर 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस के लिए भी 15 रुपये का भुगतान करना होगा। लेन-देन शुल्क यहां भी शून्य रहेगा।

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