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बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए NPS वात्सल्य स्कीम है बेहतर विकल्प, जानें डिटेल

इस सेविंग पेंशन-सेविंग स्कीम के रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेसन की जिम्मेदारी पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) पर है। इससे माता-पिता को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलती है और बच्चे द्वारा 18 साल पूरा करने के बाद इस फंड का इस्तेमाल उसकी शिक्षा और अन्य मकसद के लिए किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 10, 2025 पर 10:56 PM
बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए NPS वात्सल्य स्कीम है बेहतर विकल्प, जानें डिटेल
एनपीएस वात्सल्य के तहत मातापिता या गार्जियन बच्चे के नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं।

इस सेविंग पेंशन-सेविंग स्कीम के रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेसन की जिम्मेदारी पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) पर है। इससे माता-पिता को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलती है और बच्चे द्वारा 18 साल पूरा करने के बाद इस फंड का इस्तेमाल उसकी शिक्षा और अन्य मकसद के लिए किया जा सकता है।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है?

नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम के तहत माता-पिता अपने बच्चों की उम्र 18 साल होने तक इस स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। स्कीम के तहत पेरेंट्स हर महीने कम से कम 1,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, जबकि इसमें निवेश के लिए ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। यह स्कीम माता-पिता को अनुशासित तरीके से बचत करने में मददगार है, ताकि इस रकम का इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा में किया जा सके।

क्या एनपीएस वात्सल्य खाते को रेगुलेटर एनपीएस खाते में बदला जा सकता है?

बच्चे के 18 साल पूरा कर लेने के बाद खाते को रेगुलेटर एनपीएस या किसी नॉन-एनपीएस स्कीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत बच्चे द्वारा 18 साल पूरा करने के 3 महीने के भीतर केवाईसी (KYC) भरना जरूरी होता है।

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