अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट वैलिडेशन का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को इसका ध्यान रखने को कहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से गलती की संभावना ज्यादा रहती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए टैक्सपेयर्स को सावधान किया है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) से रिफंड पाने के लिए आपके बैंक अकाउंट का वैलिडेटेड (Validations of Bank Account) होना जरूरी है। कई बार व्यक्ति के बैंक अकाउंट का डिटेल बदल जाता है। ब्रांच या बैंक का आईएफएससी बदल जाता है। कई बार दो बैंकों के लिए की वजह से अकाउंट की डिटेल बदल जाती है। ऐसे में टैक्सपेयर को बैंक अकाउंट को री-वैलिडेट करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया X पर इस बारे में पोस्ट डाला है। इसमें कहा गया है कि रिफंड पाने के लिए वैलिडेटेड बैंक अकाउंट जरूरी है। इसमें ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड में आसानी के लिए अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस को चेक करने को भी कहा गया है।
बैंक अकाउंट वैलिडेशन का प्रोसेस
टैक्सपेयर्स बैंक अकाउंट को ऑनलाइन वैलिडेट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत आसान है। इसके लिए आपको https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। फिर 'बैंक अकाउंट' को सेलेक्ट करने के बाद रीवैलिडेट पर क्लिक करना होगा। आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी, अकाउंट टाइप को अपडेट करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
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नए बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस
इसके लिए आपको ऊपर बताए गए पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। फिर प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। फिर माय बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। इससे आपको ऐडेड, फेल्ड और रिमूव्ड बैंक अकाउंट्स के टैब दिखेंगे। आपको ऐड बैंक अकाउंट टैब को सलेक्ट करना होगा। फिर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। यह जान लें कि आप किसी भी वक्त नए अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और पुराने अकाउंट को डिलिट कर सकते हैं। पुराने अकाउंट को वैलिडेट भी कर सकते हैं।