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ITR Filing 2024: एसेसमेंट ईयर 2024-25 में किसके लिए आईटीआर फाइलिंग जरूरी है, फाइल नहीं करने पर क्या होगा?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए पहली शर्त व्यक्ति की सालाना इनकम है। अगर इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके लागू होने पर आपको रिटर्न फाइल करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 24, 2024 पर 4:05 PM
ITR Filing 2024: एसेसमेंट ईयर 2024-25 में किसके लिए आईटीआर फाइलिंग जरूरी है, फाइल नहीं करने पर क्या होगा?
अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा डिपॉजिट है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा।

नौकरी शुरू करने वाले कई लोग इनकम टैक्स के नियमों के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते हैं। उनके मन में यह सवाल चल रहता है कि उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं। इसी तरह कई सेल्फ-एंप्लॉयड लोगों के मन में यह सवाल चलता रहता है। ऐसे लोगों की उलझन दूर करने के लिए मनीकंट्रोल यह बता रहा है कि एसेसेमेंट ईयर 2024-25 में किसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए पहली शर्त व्यक्ति की इनकम है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यह शर्त ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 60 साल तक या इससे कम है। अगर कोई व्यक्ति 60 से 80 साल की उम्र के दायरे में आता है तो उसे तभी रिटर्न फाइल करना होगा, जब उसकी इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा होगी। अगर व्यक्ति की उम्र 80 से ज्यादा है तो उसे तभी रिटर्न फाइल करना होगा अगर उसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होगी।

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