ITR Filing 2025 Date: 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न करनी है फाइल, न करें ये 5 गलतियां! वरना आएगा नोटिस

ITR Filing 2025 Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय एक बार फिर करीब आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई है

अपडेटेड Apr 15, 2025 पर 1:07 PM
Story continues below Advertisement
ITR Filing 2025 Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय एक बार फिर करीब आ गया है।

ITR Filing 2025 Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय एक बार फिर करीब आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई है। ऐसे में यह सही समय है जब आप अपने पूरे साल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें और समय रहते रिटर्न फाइल कर दें।

नई टैक्स रीजीम बनी डिफॉल्ट

फाइनेंस एक्ट 2024 के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BAC में रिवीजन कर नए टैक्स स्लैब को डिफॉल्ट टैक्स रीजीम बना दिया गया है। हालांकि, पात्र टैक्सपेयर्स चाहें तो पुराने टैक्स रीजीम को भी चुन सकते हैं, बशर्ते वे समय रहते विकल्प चुनें।


रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

ITR भरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कई सोर्स से होती है या जो पहली बार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। अगर आप नीचे दी गई सामान्य गलतियों से बचें, तो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आसान हो सकती है।

1. गलत टैक्स कैलकुलेशन

पुरानी और नई टैक्स रीजीम दोनों में अलग-अलग टैक्स छूट और दरें मिलती हैं। आपको पहले यह तय करना होगा कि कौन-सी टैक्स रीजीम आपके लिए फायदेमंद है।

2. गलत टैक्स डिडक्शन का दावा

हर व्यक्ति की टैक्स कटौती की पात्रता अलग हो सकती है। धारा 80C, 80D जैसी छूट का सही लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप यह जांच लें कि किन-किन कटौतियों का दावा आप कर सकते हैं।

3. पर्सनल जानकारी की गलती

नाम, PAN, पता, बैंक अकाउंट नंबर जैसी जानकारी गलत भरने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है। इसलिए इन्हें भरते समय सावधानी बरतें।

4. आमदनी का सोर्स छूटना

अगर आपकी आय कई सोर्स से है, जैसे सैलरी, किराया, फ्रीलांस काम आदि, तो सभी को सही तरीके से शामिल करना न भूलें।

5. Form 26AS को चेक करें

यह फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध होता है और इसमें आपकी TDS, टैक्स पेमेंट और अन्य जानकारी होती है। यह जांच लेना जरूरी है कि आपकी दी गई जानकारी और फॉर्म 26AS में मेल खा रही है या नहीं।

31 जुलाई तक फाइल करना है रिटर्न

31 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि से पहले रिटर्न फाइल करना जरूरी है ताकि पेनाल्टी और अन्य परेशानियों से बचा जा सके। सही समय पर  डॉक्यूमेंट्स तैयार कर, सभी जानकारी सावधानी से भरने से न सिर्फ टैक्स फाइलिंग आसान होगी बल्कि रिफंड में भी देरी नहीं होगी।

SBI के ग्राहकों को राहत! घटाई लोन की ब्याज दरें, ग्राहकों की EMI होगी कम?

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।