ITR Filing 2025: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह छूट उन टैक्सपेयर्स को दी गई है जिनका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता है। इस गिनती में नौकरीपेशा लोग, छोटे ट्रेडर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) आते हैं।
