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ITR Filing 2025: सभी के लिए नहीं होती एक डेडलाइन, जानिये सैलरी क्लास, कारोबारियों को कब तक फाइल करना होता है रिटर्न

ITR Filing 2025: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 24, 2025 पर 12:52 PM
ITR Filing 2025: सभी के लिए नहीं होती एक डेडलाइन, जानिये सैलरी क्लास, कारोबारियों को कब तक फाइल करना होता है रिटर्न
ITR Filing 2025: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो राहत की खबर है।

ITR Filing 2025: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह छूट उन टैक्सपेयर्स को दी गई है जिनका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता है। इस गिनती में नौकरीपेशा लोग, छोटे ट्रेडर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) आते हैं।

तारीख क्यों बढ़ाई गई?

CBDT ने कहा है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। नए स्लैब और कैपिटल गेन टैक्स के चलते सिस्टम को अपडेट करने में वक्त लगा। इसलिए टैक्सपेयर्स को आसानी से ITR भरने का मौका देने के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई है।

किसको कब तक भरना है रिटर्न?

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