टैक्स बचाने में हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) काफी मदद करता है। अगर आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट शामिल है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं। पढ़ने पर यह बहुत आसान लगता है। लेकिन, यह इतना आसान नहीं है। एचआरए क्लेम करने में छोटी सी गलती पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तभी एचआरए क्लम कर सकते हैं। नई रीजीम में एचआरए क्लेम करने की इजाजत नहीं है।
हाउस रेंट अलाउन्स का मतलब
आम तौर पर सैलरी में HRA शामिल होता है। यह वह पैसा है जो कंपनी (एंप्लॉयर) आपको घर के रेंट के पेमेंट के लिए देती है। इसलिए इस पर एग्जेम्प्शन मिलता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आपने घर के रेंट पेमेंट के लिए किया है। लेकिन, एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, इसके लिए सैलरीड टैक्सपेयर होना जरूरी है। दूसरा, आपका किराए के घर में रहना जरूरी है। तीसरा, आपका किराया चुकाना जरूरी है। चौथा, आपके पास किराया चुकाने का प्रूफ होना चाहिए। Income Tax Department आपसे रेंट एग्रीमेंट और किराए की रसीद मांगता है।
एचआरए कितना क्लेम किया जा सकता है
सवाल है कि कोई टैक्सपेयर कितना HRA क्लेम कर सकता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहला, आपको एंप्लॉयर से कितना एचआरए मिलता है। दूसरा, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो सैलरी का 50 फीसदी (बेसिक प्लस डीए) और नॉन-मेट्रो में रहते हैं तो सैलरी का 40 फीसदी (बेसिक प्लस डीए)। तीसरा, चुकाया गया वास्तविक किराया माइनस सैलरी का 10 फीसदी (बेसिक प्लस डीए)। इन तीनों में से जिसका अमाउंट सबसे कम होगा, उसे अमाउंट पर आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं।
इन गलितयों से रिजेक्ट हो सकता है क्लेम
अगर आप किराए की फर्जी रसीद देते हैं तो आपका एचआरए क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप ज्यादा अमाउंट की किराए की रसीद देते हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स के नियमों में मातापिता को दिए जाने वाले किराए पर एचआरए क्लेम करने की इजाजत है। लेकिन, इस रेंट पेमेंट का सबूत आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप पिता को घर के किराए का पेमेंट करते हैं तो यह इनकम पिता के इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल होना चाहिए।
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रेंट पेमेंट और किराए के घर में रहने के सबूत
एचआरए क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसके बाद संबंधित वित्त वर्ष के दौरान रेंट पेमेंट की रसीद भा आपके पास होनी चाहिए। आखिर में मकानमालिक का पैन भी आपके पास होना चाहिए। सैलरीड टैक्सपेयर्स को इन चीजों की जानकारी एंप्लॉयर के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हर साल जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक भेजना जरूरी होता है। अगर आप ये सबूत फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं भेजते हैं तो आपका एचआरए क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।