इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म-2 और आईटीआर फॉर्म-3 एक्टिवेट कर दिए हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आईटीआर फॉर्म-2 और फॉर्म-3 का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर के अलग-अलग फॉर्म्स तय हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म-2 और फॉर्म-3 की एक्सेल यूटिलिटीज लाइव हो जाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है।