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ITR Filing 2025: आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म्स एक्टिवेट हुए, जानिए कौन कर सकता है इस्तेमाल

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम के स्रोत के हिसाब से अलग-अलग फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। गलत फॉर्म में फाइल करने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म-2 और फॉर्म-3 की एक्सेल यूटिलिटीज लाइव हो जाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 11, 2025 पर 3:07 PM
ITR Filing 2025: आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म्स एक्टिवेट हुए, जानिए कौन कर सकता है इस्तेमाल
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म-2 और आईटीआर फॉर्म-3 एक्टिवेट कर दिए हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आईटीआर फॉर्म-2 और फॉर्म-3 का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर के अलग-अलग फॉर्म्स तय हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म-2 और फॉर्म-3 की एक्सेल यूटिलिटीज लाइव हो जाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है।

इस साल रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर

इससे पहले ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 लाइव हुए थे। इस साल Income Tax Return फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, पिछले साल यूनियन बजट में सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स सहित कई नियमों में बदलाव किया था। इसके हिसाब से इनकम टैक्स फॉर्म्स में बदलाव जरूरी था। जरूरी बदलाव के बाद डिपार्टमेंट संशोधित फॉर्म्स लाइव कर रहा है।

आईटीआर 2 किस तरह के टैक्सपेयर्स के लिए है

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