Credit Cards

ITR Filing 2025: बिना रेंट रसीद के कितनी HRA छूट मिल सकती है? जानिए क्या हैं नए नियम

ITR Filing 2025: सैलरीड कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) एक ऐसा जरिया है जिसमें वह टैक्स से राहत पा सकते हैं। लेकिन इस बार HRA को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। क्या इस बार बिना रेंट रसीद के HRA छूट मिल सकती है? जानिये नए नियम

अपडेटेड Jun 24, 2025 पर 1:40 PM
Story continues below Advertisement
ITR Filing: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स सेविंग से जुड़ी तैयारियां तेज हो रही हैं।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है, वैसे ही नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने की भागदौड़ भी तेज हो गई है। सैलरीड कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) एक ऐसा जरिया है जिसमें वह टैक्स से राहत पा सकते हैं। लेकिन इस बार HRA को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA है, तो इस बार ITR फाइल करते समय छूट जरूर लें। लेकिन ध्यान रखें कि अब नियम पहले से सख्त हो गए हैं, खासकर ज्यादा किराया देने वालों के लिए। इसलिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट समय रहते तैयार रखें। ताकि, टैक्स में राहत भी मिले और रिटर्न भरने में कोई दिक्कत न आए।

HRA क्या है और ये टैक्स फ्री कैसे होता है?

HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो किराए के मकान में रहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत HRA पर आंशिक या पूरी टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब कुछ शर्तें पूरी हों।


किन शर्तों पर मिलता है HRA क्लेम?

आप नौकरी करते हों और आपकी सैलरी में HRA शामिल हो।

आप खुद के घर में नहीं, किराए के मकान में रह रहे हों।

आपने पुराने टैक्स सिस्टम को चुना हो (नए टैक्स सिस्टम में HRA पर कोई छूट नहीं मिलती)।

बिना रसीद HRA क्लेम कब किया जा सकता है?

यह सवाल कई लोगों के मन में होता है। क्या हर बार रेंट की रसीद देना जरूरी है? इसका जवाब है – नहीं। अगर आपका सालाना किराया 36,000 रुपये से कम है यानी 3,000 रुपये महीने से कम है, तो आप बिना रसीद भी HRA पर टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। इस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता।

ज्यादा किराए पर क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे?

अगर आप 8,333 रुपये मंथली से ज्यादा किराया देते हैं। यानी, सालाना 1 लाख रुपये से किराया अधिक है तो आपके लिए नियम सख्त हो जाते हैं। अब HRA क्लेम करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे।

रेंट रसीद (Rent Reciept)

रेंट पेमेंट का सबूत (जैसे बैंक स्टेटमेंट, UPI पेमेंट आदि)

मकान मालिक का PAN नंबर

अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते, तो आपका HRA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या आपको टैक्स चोरी का नोटिस भी मिल सकता है।

HRA छूट का कैलकुलेशन कैसे होता है?

इनकम टैक्स विभाग तीन तरीकों से HRA छूट की कैलकुलेशन करता है और इन तीन में से जो सबसे कम रकम होती है, उतनी ही छूट मिलती है।

आपकी सैलरी में मिला वास्तविक HRA

कुल किराया – बेसिक सैलरी का 10%

मेट्रो शहरों में बेसिक सैलरी का 50% (गैर-मेट्रो में 40%)

क्यों बढ़ा है HRA पर फोकस?

इस साल ITR फॉर्म में नया वैलिडेशन सिस्टम जोड़ा गया है। इसमें आप जो भी जानकारी देंगे, सिस्टम उसे तुरंत जांचेगा। अगर आपने HRA क्लेम किया लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आपको टैक्स डिफॉल्टर माना जा सकता है।

किन्हें मिलेगा HRA का फायदा?

सैलरी पाने वाले लोग जिनकी सैलरी में HRA शामिल है।

जिन्होंने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है।

जो खुद के घर में न रहकर किराए पर रहते हैं।

जिनके पास रेंट एग्रीमेंट और पेमेंट का रिकॉर्ड है।

ध्यान रखने वाली बातें

3,000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालाना से कम किराए पर रसीद की जरूरत नहीं।

1 लाख रुपये से ज्यादा सालाना किराए पर PAN, रसीद और पेमेंट सबूत जरूरी होगा।

नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों को HRA छूट नहीं मिलती।

गलत जानकारी देने पर जुर्माना या क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

वीकेंड में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 डेस्टिनेशन, दिल्ली से फ्लाइट लेकर 1 घंटे में जाएंगे पहुंच

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।