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ITR Filing 2025: किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी? नहीं भरते टैक्स तो भी फाइल करें आईटीआर

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बिना ऑडिट वाले मामलों में ITR भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 03, 2025 पर 1:31 PM
ITR Filing 2025: किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी? नहीं भरते टैक्स तो भी फाइल करें आईटीआर
ITR Filing 2025: इनकम टैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बिना ऑडिट वाले मामलों में ITR भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। अगर आपकी आमदनी टैक्सेबल इनकम लिमिट से कम हो या आप छात्र हों, ITR भरना भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। आईटीआर फाइल करन से रिफंड, वीजा, लोन, फाइनेंशियल साख दिखाने के लिए सबके लिए ITR एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बेहतर होगा कि समय रहते अपना रिटर्न फाइल करें और आने वाली परेशानियों से बच सकें।

किन लोगों को ITR भरना जरूरी है?

  • जिनकी आमदनी तय लिमिट से ज्यादा है
  • नए टैक्स सिस्टम के तहत अगर आपकी सालाना आय 4 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है। पुराने टैक्स सिस्टम में ये है लिमिट।

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