Get App

ITR Filing 2025: किसे भरना होता है ITR-4 फॉर्म, इस बार क्या हुए हैं बदलाव?

आयकर विभाग ने ITR-4 फॉर्म 2025-26 के लिए नोटिफाई किया है, जो छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है। अब ₹1.25 लाख तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले भी इसे भर सकते हैं, जिससे इसका दायरा बढ़ गया है।

MoneyControl Newsअपडेटेड May 06, 2025 पर 3:09 PM
ITR Filing 2025: किसे भरना होता है ITR-4 फॉर्म, इस बार क्या हुए हैं बदलाव?
ITR-4 (सुगम) फॉर्म मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और उन इंडिविजुअल्स के लिए है, जो अनुमानित कर व्यवस्था (Presumptive Taxation Scheme) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं।

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-4 (सुगम) फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और उन इंडिविजुअल्स के लिए है, जो अनुमानित कर व्यवस्था (Presumptive Taxation Scheme) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संबंध में जानकारी 6 मई 2025 को X (पहले ट्विटर) पर साझा की है, जो कि 29 अप्रैल 2025 की अधिसूचना संख्या 40/2025 पर आधारित है। नया फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है।

किनके लिए है ITR-4?

  • ITR-4 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और साझेदारी फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है, जो आयकर अधिनियम की धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत टैक्स भरते हैं।
  • यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है, जिसमें व्यवसाय या पेशे से आय शामिल हो, जैसे कि छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील, या ट्रांसपोर्टर।
  • इसमें एक हाउस प्रॉपर्टी से आय, ब्याज आय, या पारिवारिक पेंशन को भी कवर किया गया है, बशर्ते कुल आय ₹50 लाख से अधिक न हो।
  • सब समाचार

    + और भी पढ़ें