ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट! ITR-1 और ITR-4 फाइलिंग हुई शुरू

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं..

अपडेटेड May 15, 2026 पर 12:50 PM
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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल ऑनलाइन ITR फाइलिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्सेल फॉर्मेट के जरिए रिटर्न तैयार करके अपलोड किया जा सकता है।

यह एक्सेल यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल की तरह काम करती है। इसमें टैक्सपेयर्स अपनी इनकम, डिडक्शन और दूसरी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम एक JSON फाइल तैयार करता है, जिसे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करके ITR जमा किया जा सकता है।

कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?


ITR-1 सहज उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है। जिनकी कमाई सैलरी, एक घर, ब्याज या अन्य सामान्य सोर्स से होती है। इसमें 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5 हजार रुपये तक की कृषि इनकम भी शामिल हो सकती है।

वहीं ITR-4 (सुगम) छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स, HUF और फर्म्स के लिए है, जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है। ये प्रिजंप्टिव टैक्सेशन स्कीम (presumptive taxation scheme) के तहत आते हैं। इस स्कीम के तहत छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल बिना पूरा हिसाब-किताब दिखाए तय प्रतिशत के आधार पर टैक्स भर सकते हैं।

जल्दबाजी न करें, Form 16 का इंतजार करें

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि नौकरीपेशा लोगों को ITR फाइल करने से पहले Form 16 का इंतजार करना चाहिए। कंपनियां 15 जून तक Form 16 जारी करती हैं, जिसमें TDS और सैलरी की पूरी जानकारी होती है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है।

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