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ITR Filing 2026: कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम में काट लिया टैक्स, क्या तब भी चुन सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम?

ITR Filing 2026: अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट रूप से न्यू टैक्स रिजीम के तहत TDS काट लिया है, तब भी आप ITR भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। जानिए किन लोगों को यह विकल्प मिलता है और टैक्स रिफंड कैसे पाया जा सकता है।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 14, 2026 पर 5:04 PM
ITR Filing 2026: कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम में काट लिया टैक्स, क्या तब भी चुन सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम?
कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स काटा है, तब भी आप ITR भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं।

ITR Filing 2026: कई एंप्लॉयी समय रहते अपनी कंपनी को नहीं बता पाते कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं। ऐसे में कंपनी डिफॉल्ट तौर पर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स काट लेती है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका टैक्स बचाने का मौका खत्म हो गया है।

मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (CFP) बलवंत जैन के मुताबिक, कर्मचारी आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय अपना टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। यानी अगर कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत TDS काटा है, तब भी आप रिटर्न भरते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं और टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

कर्मचारी की क्या थी परेशानी?

एक टैक्सपेयर ने सवाल किया कि वो कंपनी की तय समय सीमा के भीतर नहीं बता पाए कि उन्हें कौन-सा टैक्स रिजीम चुनना है। इसके बाद कंपनी ने उसे डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में मानते हुए टैक्स काट लिया।

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