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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करत समय न करें ये गलतियां, वरना फंस जाएंगे आप, भरनी पड़ेगी पेनाल्टी

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होते ही लाखों नौकरीपेशा लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी स्लिप और Form 16 के भरोसे ITR भरना भारी पड़ सकता है

Edited By: Sheetalअपडेटेड May 19, 2026 पर 11:55 AM
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करत समय न करें ये गलतियां, वरना फंस जाएंगे आप, भरनी पड़ेगी पेनाल्टी
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होते ही लाखों नौकरीपेशा लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होते ही लाखों नौकरीपेशा लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी स्लिप और Form 16 के भरोसे ITR भरना भारी पड़ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल बड़ी संख्या में लोग ITR-1 और ITR-2 के बीच गलत फॉर्म चुन लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में नोटिस, रिफंड में देरी और रिटर्न डिफेक्टिव होने जैसी परेशानियां सामने आती हैं। खासतौर पर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या विदेशी आय से जुड़ी छोटी-सी जानकारी छूटने पर भी दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा ITR फॉर्म सही है और किन गलतियों से बचना चाहिए।

कौन भर सकता है ITR-1?

ITR-1, जिसे ‘सहज’ भी कहा जाता है, उन लोगों के लिए है जिनकी आय का स्ट्रक्चर काफी आसान होता है। ऐसे निवासी व्यक्ति जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई सैलरी, पेंशन, दो घरों की प्रॉपर्टी और ब्याज जैसी अन्य आय से होती है, वे सामान्य तौर पर ITR-1 भर सकते हैं।

इस बार नियमों में थोड़ा बदलाव भी हुआ है। अब अगर किसी व्यक्ति को शेयर या म्यूचुअल फंड से Section 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तब भी वह ITR-1 भर सकता है, बशर्ते उसके पास कोई कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड न हो।

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