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ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट! AY 2026-27 के लिए ITR-3 यूटिलिटी लाइव; F&O और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बदल गए नियम

ITR Filing 2026: इससे पहले विभाग 15 मई को ITR-1 और ITR-4, और 27 मई को ITR-2 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर चुका है। अब ITR-3 के आने के साथ ही इस असेसमेंट ईयर के लिए सभी मुख्य आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं। इस बार के फॉर्म में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jun 21, 2026 पर 10:54 AM
ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट! AY 2026-27 के लिए ITR-3 यूटिलिटी लाइव; F&O और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बदल गए नियम
नए असेसमेंट ईयर के लिए ITR-3 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने पोर्टल पर ITR-3 दाखिल करने के लिए ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों को लाइव कर दिया है। इसके साथ ही अब योग्य टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'टैक्सपेयर्स कृपया ध्यान दें! पोर्टल पर A.Y. 2026–27 के लिए ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी को इनेबल कर दिया गया है।'

इससे पहले विभाग 15 मई को ITR-1 और ITR-4, और 27 मई को ITR-2 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर चुका है। अब ITR-3 के आने के साथ ही इस असेसमेंट ईयर के लिए सभी मुख्य आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं।

इस बार ITR-3 फॉर्म में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?

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