इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन अब कुछ ही हफ्ते दूर रह गई है। टैक्स प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल्स ने 31 जुलाई, 2023 से पहले आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन, एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स के एडवान्स पेमेंट, एंप्लॉयर, बैंक, किराएदार या किसी दूसरी संस्थान की तरफ से काटे गए टैक्स की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई है। इसके लिए प्री-फाइलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। टैक्सपेयर को सिर्फ आईटीआर फॉर्म में पहले से भरी गई जानकारी को एक बार चेक करना पड़ता है। फॉर्म में कोई जानकारी नहीं होने पर उसके लिए वह जानकारी भरनी जरूरी है।
