ITR Filing: पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं? ये 5 बातें जरूर जान लें

रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इससे रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो गया है। फिर भी पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को कुछ सावधानी रखने की जरूरत है

अपडेटेड Jun 29, 2024 पर 10:53 AM
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अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सही रिटर्न फॉर्म का चुनाव करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनी दी है। अब रिटर्न ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं। आईटीआर फॉर्म में कई जानकारी पहले से भरी हुई यानी प्री-फिल्ड होती हैं। अब रिटर्न फाइल करने में सिर्फ यह ध्यान रखना जरूरी है कि आईटीआर फॉर्म में सही जानकारी भरी जाए। पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इससे बाद में उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

1. सही फॉर्म का चुनाव

अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सही रिटर्न फॉर्म का चुनाव करना होगा। उदाहरण के लिए सैलरी से इनकम वाले लोगों के लिए आटीआर फॉर्म 1 है। इसे सहज भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसे फाइल करना सबसे आसान है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा इसी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन का आईटीआर फॉर्म सही होगा तो आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं।

2. इनकम टैक्स की रीजीम का चुनाव


बजट 2020 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान किया था। बजट 2023 में इसे डिफॉल्ट रीजीम बना दिया गया। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के पास नई टैक्स रीजीम और पुरानी टैक्स रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने का विकल्प है। अगर एक बार वह नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करता है तो अगली बार वह इसे बदल भी सकता है। पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे टैक्सपेयर्स को अच्छी तरह से सोच समझकर अपने लिए सही विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए।

3. फॉर्म-16

अगर आप नौकरी करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्युमेंट फॉर्म-16 होगा। एंप्लॉयर हर साल एंप्लॉयीज को 15 जून तक फॉर्म 16 इश्यू कर देते हैं। इसमें आपकी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम और काटे गए टैक्स यानी TDS की जानकारी होती है। सैलरीड टैक्सपेयर्स फॉर्म-16 के डेटा का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं।

4. फॉर्म 26एएस और AIS

ऐसे टैक्सपेयर्स जो सेल्फ-एंप्लॉयड हैं या जिनकी इनकम की स्रोत सैलरी नहीं है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (AIS) डाउनलोड करना जरूरी है। ये दोनों ही डॉक्युमेंट्स आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टीडीएस, टीसीएस और सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी आपको मिल जाएगी।

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5. रिटर्न को वेरिफाइ करना

इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाय करना बहुत जरूरी है। इसे आधार ओटीपी के जरिए आसानी से ऑनलाइन वेरिफाइ किया जा सकता है। इसे आप अपने नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए भी वेरिफाइ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन वेरिफाइ करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर-वी पर हस्ताक्षर कर बेंगलुरु में सीपीसी के पास भेजना होगा। यह काम 30 दिन के अंदर करना होगा।

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