क्या आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जा रहे हैं? अगर हां तो आपको इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मोड (e-filing) में करना होगा। हालांकि, सुपर सीनियर सिटीजंस यानी 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को रियायत उपलब्ध है। कुछ शर्तें पूरी होने पर वे अपना रिटर्न पेपर मोड में भी फाइल कर सकते हैं। बाकी सभी दूसरे लोगों के लिए इसे ऑनलाइन फाइल करना जरूरी है। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स e-Filing Portal पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
