नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 (Form 16) सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको फॉर्म 16 जारी करता है। कंपनी अपने हर एंप्लॉयीज को हर साल फॉर्म 16 जारी करती है। कंपनी के लिए 15 जून तक अपने सभी एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी कर देना जरूरी है। इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुल इनकम, टैक्सेबल इनकम और काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी होती है। सवाल है कि अगर किसी वजह से आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो क्या आप ITR फाइल कर सकते हैं?
