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ITR Filing: 15 सितंबर के बाद भी डेडलाइन बढ़ाएगा टैक्स विभाग? जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

ITR Filing: इस साल ITR यूटिलिटीज देर से जारी होने और पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं ने टैक्सपेयर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 15 सितंबर की डेडलाइन नजदीक है। एक्सपर्ट से जानिए टैक्स विभाग ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 07, 2025 पर 7:39 PM
ITR Filing: 15 सितंबर के बाद भी डेडलाइन बढ़ाएगा टैक्स विभाग? जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
स्थिति और जटिल इसलिए हो गई क्योंकि कई डेडलाइन एक साथ हैं।

ITR Filing: इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। अब नई डेडलाइन खत्म होने में भी करीब 1 हफ्ते का ही समय बचा है, लेकिन अभी भी बहुत से टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स फिर से डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

डेडलाइन बढ़ाने की मांग क्यों?

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) यूटिलिटीज देर से जारी होने के कारण टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं भी जारी हैं। इनमें बार-बार सेशन टाइमआउट, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और Form 26AS में मेल न होना शामिल है। इन कारणों से फाइलिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा जटिल और तनावपूर्ण हो गई है।

फॉर्म की उपलब्धता अहम

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