ITR Filing: क्या आपने बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट कर दिया है? जानिए नहीं करने पर आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है

Income Tax Return Filing: एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट कर देना चाहिए। इसका प्रोसेस बहुत आसान है

अपडेटेड Jul 09, 2024 पर 11:59 AM
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिफंड की सही प्रोसेसिंग के लिए बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन जरूरी है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द कर देना चाहिए। रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम वक्त का इंतजार करना ठीक नहीं है। अगर एडवान्स टैक्स या टीडीएस के जरिए किसी टैक्सपेयर्स ने ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसे रिफंड मिलेगा। लेकिन, इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा।

क्यों जरूरी है बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करना?

इनकम टैक्स रिफंड की सही प्रोसेसिंग के लिए बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन (Pre-Validation of Bank Account) जरूरी है। इससे यह कनफर्म हो जाता है कि टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां सही हैं। यह भी कि वह पैन से लिंक्ड है। कई बार बैंकों के विलय या अधिग्रहण की वजह से आईएफएससी या अकाउंट नंबर में बदलाव होता है। इससे टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां बदल जाती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छा होगा अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर दिया जाए। इससे रिफंड आने को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता है।


क्या है बैंक अकाउंट वैलिडेट करने का प्रोसेस?

बैंक अकाउंट वैलिडेट करने का प्रोसेस मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमें के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग-इन करना होगा। उसके बाद 'माय प्रोफाइल' पर जाकर 'माय बैंक अकाउंट' सेलेक्ट करना होगा। यहां आप नए बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या किसी पुराने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, पैन, आईएफएससी जैसी जानकारियां भरनी होंगी। उसके बाद आपको सब्मिट करना होगा।

चेक कर ले इंफॉर्मेशन वैलिडेट हुई है या नहीं

अगर आप यह चेक करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी वैलिडेट हो गई है या नहीं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। 'माय प्रोफाइल' में जाना होगा। 'माय बैंक अकाउंट' सेलेक्ट करना होगा। फिर स्क्रीन पर आपको उन बैंक अकाउंट की लिस्ट दिख जाएगी जो प्री-वैलिडेटेड हैं और जिसे आपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए सेलेक्ट किया हुआ है।

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प्री-वैलिडेशन के फायदे

बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करने से रिफंड सही तरह से प्रोसेस हो जाता है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद जल्द रिफंड इश्यू कर दिया जाता है। अगर आपने अपने बैंक-अकाउंट को वैलिडेट किया है तो फिर रिफंड का पैसा जल्द आपके अकाउंट में आ जाता है। कई लोगों का रिफंड इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया होता है।

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