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ITR Filing: इनकम टैक्स के मामले में सीनियर सिटीजंस को मिलती हैं क्या-क्या रियायतें?

ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजंस को कई तरह की रियायतें देता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख से पहले इन रियायतों के बारे में जान लेना जरूरी है। इससे वे आईटीआर फाइल करने में उनका फायदा उठा सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 30, 2024 पर 4:37 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स के मामले में सीनियर सिटीजंस को मिलती हैं क्या-क्या रियायतें?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुपर सीनियर सिटीजंस यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें रिटर्न फाइल करने से छूट दी है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अब सिर्फ एक दिन दूर है। अब तक 5 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार उन टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग के लिए रिमाइंडर भेज रहा है, जिन्होंने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुपर सीनियर सिटीजंस यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। लेकिन, 60 से 80 साल की उम्र के लोग जो सीनियर सिटीजंस की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन जिन लोगों की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और जिन्हें सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है वे बैंक (जिसमें पेंशन का पैसा आता है) के जरिए फॉर्म 12बीबीए फाइल कर सकते हैं। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।

ओल्ड रीजीम में हायर एग्जेम्प्शन लिमिट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजंस को भी टैक्स के मामले में कई अतिरिक्त रियायतें दी हैं। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में 60 साल से ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह 5 लाख रुपये है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट सभी तरह के टैक्सपेयर्स के लिए 3 लाख रुपये है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी टोटल इनकम 7 लाख रुपये तक है, उन्हें सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट मिलता है।

सेक्शन 80सी

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