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ITR Filing: रिटर्न फाइल करने के कितने दिन बाद आएगा रिफंड, क्या इंटरेस्ट भी मिलेगा?

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख के बाद डिपार्टमेंट रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू करता है। इसकी जानकारी टैक्सपेयर्स को ईमेल के जरिए दी जाती है। उसे रिफंड अमाउंट के बारे में भी बताया जाता है। रिफंड का पैसा सीधे टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में आता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2024 पर 5:47 PM
ITR Filing: रिटर्न फाइल करने के कितने दिन बाद आएगा रिफंड, क्या इंटरेस्ट भी मिलेगा?
टैक्सपेयर्स के रिफंड की प्रोसेसिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 जुलाई को बताया था कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। उम्मीद है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रिटर्न फाइल होंगे। पिछले साल 6.88 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल किए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को लगातार रिटर्न फाइल करने के लिए रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है, उन्हें रिफंड का इंतजार होगा।

31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने पर मिलेगा रिफंड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन टैक्सपेयर्स को रिफंड करता है, जो ज्यादा टैक्स चुका देते हैं। हालांकि, यह समझ लेना जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपका रिफंड बनता है तो उसके लिए आपको अंतिम तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर कोई टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक इनकमटैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो रिफंड का हकदार होने के बावजूद उसे रिफंड नहीं मिलेगा।

रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद शुरू होता है रिफंड का प्रोसेस

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