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ITR Filing: एंप्लॉयर टीडीएस सरकार के पास जमा नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए?

एंप्लॉयर ने अगर टीडीएस का पैसा काटने के बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं कराया है तो एंप्लॉयी के फॉर्म-16 में टीडीएस नहीं दिखेगा। ऐसे में एंप्लॉयी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इनकम टैक्स जमा करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2024 पर 6:20 PM
ITR Filing: एंप्लॉयर टीडीएस सरकार के पास जमा नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए?
हाल में खबर आई थी कि बाजजूज ने कई एंप्लॉयीज की सैलरी से काटा गया टीडीएस का पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं किया है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज यानी 31 जुलाई अंतिम तारीख है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने 30 जुलाई को बताया था कि 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं। कुछ टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके एंप्लॉयर ने सैलरी से काटा गया टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं किया है। इस वजह से एंप्लॉयी के फॉर्म 26एएस में टीडीएस नहीं दिख रहा है।

हर महीने सरकार के पास टीडीएस डिपॉजिट करना जरूरी है

हाल में खबर आई थी कि बाजजूज ने कई एंप्लॉयीज की सैलरी से काटा गया टीडीएस का पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं किया है। सवाल है कि ऐसा होने पर एंप्लॉयी को करना चाहिए? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल में एंप्लॉयी अपने एंप्लॉयर (कंपनी) को यह बताता है कि वह इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसका इस्तेमाल करेगा।

एप्लॉयर हर महीने एंप्लॉयी की सैलरी से टीडीएस काटता है

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