Get App

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं करने पर कितनी पेनाल्टी लगेगी?

ITR Filing: 31 जुलाई तक अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस साल की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। लेकिन, इसके लिए उसे पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2024 पर 9:28 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं करने पर कितनी पेनाल्टी लगेगी?
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सवाल है कि अंतिम तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा?

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत

इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई टैक्सपेयर अंतिम तारीख तक किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे उस साल 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइलिंग कहा जाता है। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी चुकानी पड़ताी है। पेनाल्टी का अमाउंट इस पर निर्भर करता है कि टैक्सपेयर की सालाना इनकम कितनी है।

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें