अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सवाल है कि अंतिम तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा?