सैलरीड टैक्सपेयर्स हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) का काफी फायदा उठाते हैं। वे सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन क्लेम करते हैं। अगर आपने अप्रैल में अपने प्रपोज्ड इनवेस्टमेंट डेक्लेरेशन में ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपके एंप्लॉयर ने टैक्स का कैलकुलेशन नई टैक्स रीजीम के हिसाब से किया होगा। इसका मतलब है कि उसने एचआरए और सेक्शन 80सी के डिडक्शन के बगैर टैक्स का कैलकुलेशन किया होगा। इसके बावजूद आप इस टैक्स छूट का लाभ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा।