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ITR Filing: अगर हर महीने घर का किराया चुकाते हैं तो HRA क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

Income tax return filing: नौकरी करने वाले लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन क्लेम करते हैं। लेकिन, इसका फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। इसे क्लेम करने के नियम पहले से तय हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 08, 2024 पर 10:56 AM
ITR Filing: अगर हर महीने घर का किराया चुकाते हैं तो HRA क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है इसका प्रोसेस
अगर आप सेल्फ-एंप्लॉयड हैं या एचआरए आपके सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है तो आपको सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा।

सैलरीड टैक्सपेयर्स हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) का काफी फायदा उठाते हैं। वे सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन क्लेम करते हैं। अगर आपने अप्रैल में अपने प्रपोज्ड इनवेस्टमेंट डेक्लेरेशन में ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपके एंप्लॉयर ने टैक्स का कैलकुलेशन नई टैक्स रीजीम के हिसाब से किया होगा। इसका मतलब है कि उसने एचआरए और सेक्शन 80सी के डिडक्शन के बगैर टैक्स का कैलकुलेशन किया होगा। इसके बावजूद आप इस टैक्स छूट का लाभ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा।

HRA क्लेम करने के नियम

एचआरए (HRA) क्लेम करने के लिए नियम पहले से तय हैं। मेट्रो शहर में रहने वाला टैक्सपेयर अपनी बेसिक सैलरी (प्लस डियरनेस अलाउन्स) का 50 फीसदी (नॉन-मेट्रो में 40 फीसदी) या एक्चुअल HRA या एक्चुअरल रेंट पेड (बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउन्स का माइनस 10 फीसदी ) में से जो कम हो, उसे क्लेम कर सकता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते वक्त कोई डॉक्युमेंट सब्मिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, आपको रेंट रिसीट्स और रेंट एग्रीमेंट अपने पास रखना होगा। अगर आप हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा घर का रेंट चुकाते हैं तो आपको मकानमालिक को किराया देने से पहले TDS काटना होगा।

सेल्फ-एंप्लॉयड टैक्सपेयर्स के लिए नियम

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