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ITR Filing: वित्त वर्ष 2026 के रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत फाइल होंगे, जानिए क्या है पूरा मामला

टैक्सपेयर्स को प्रस्तावित नए 'टैक्स ईयर' की जगह अभी भी 'प्रीवियस ईयर' और 'एसेसमेंट ईयर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिखेगा। टैक्स ईयर, नए रिलीज फॉर्म्स और रिटर्न के लिए इनकम टैक्स के नए नियम 2027 में 2026-27 की टैक्स फाइलिंग के लिए लागू होंगे

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Apr 01, 2026 पर 3:33 PM
ITR Filing: वित्त वर्ष 2026 के रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत फाइल होंगे, जानिए क्या है पूरा मामला
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 बनी रहेगी।

सरकार ने एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। इससे टैक्सपेयर्स के बीच कुछ कनफ्यूजन है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट, 2025 आज यानी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटी एक्ट, 2025 लागू होने के बावजूद एसेसमेंट इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक होंगे। संशोधित फाइनेंस एक्ट, 2026 में यह कहा गया है।

अभी भी प्रीवियस ईयर और एसेसमेंट ईयर का इस्तेमाल दिखेगा

इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को प्रस्तावित नए 'टैक्स ईयर' की जगह अभी भी 'प्रीवियस ईयर' और 'एसेसमेंट ईयर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिखेगा। पिछले कई दशकों से टैक्सपेयर्स प्रीवियस ईयर और एसेसमेंट ईयर का इस्तेमाल करते आए हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 में टैक्स के नियमों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इस्तेमाल नहीं होने वाले नियमों को हटाया गया है।

टैक्सपेयर्स पहले की तरह अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे

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