इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। टैक्सपेयर का पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) यूजर आईडी होता है। ऐसे में पैन को आधार से लिंक्ड करना अनिवार्य है। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यह चेक करने की जरूरत है कि आपका पैन वैलिड है या नहीं। आइए इसका तरीका जानने की कोशिश करते हैं।
