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ITR Filing: क्या आपका पैन वैलिड है और आधार से लिंक्ड है? ऐसे कर सकते हैं चेक

टैक्सपेयर का पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) यूजर आईडी होता है। ऐसे में पैन को आधार से लिंक्ड करना अनिवार्य है। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यह चेक करने की जरूरत है कि आपका पैन वैलिड है या नहीं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2024 पर 1:36 PM
ITR Filing: क्या आपका पैन वैलिड है और आधार से लिंक्ड है? ऐसे कर सकते हैं चेक
पैन और आधार को लिंक्ड करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 थी। अब 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकाकर 30 दिन के अंदर अपने पैन को ऑपरेटिव किया जा सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। टैक्सपेयर का पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) यूजर आईडी होता है। ऐसे में पैन को आधार से लिंक्ड करना अनिवार्य है। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यह चेक करने की जरूरत है कि आपका पैन वैलिड है या नहीं। आइए इसका तरीका जानने की कोशिश करते हैं।

1. सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि पैन (PAN) पर आपका नाम और जन्म की तारीख सही है या नहीं। उसके बाद आपको incometax.gov.in पर विजिट करना होगा।

2. इस साइट पर जाने के बाद आपको बाए साइड के मेन्यू में 'वेरिफाइ योर पैन स्टेट्स' दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा।

3. उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पर आपको अपना पैन, पूरा नाम, जन्म की तारीख और मोबाइल नंबर डालना होगा। यह ध्यान रखें कि आपको पैन में दी गई डिटेल्स को ही भरना होगा।

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