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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन 6 गलतियों से बचें, आगे नहीं होगी कोई दिक्कत

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अक्सर होने वाली इन गलतियों से सावधान रहने की जरूरत है। आईटीआर फॉर्म में गलत जानकारी देने या कोई दूसरी गलती होने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 24, 2024 पर 1:51 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन 6 गलतियों से बचें, आगे नहीं होगी कोई दिक्कत
31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। 31 दिसंबर तक पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न की सुविधा ऐसे लोगों के लिए है जो किसी खास वजह से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करना कई तरह से फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स ने टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में 5 गलतियों से बचने की सलाह दी है। इससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

1. आईटीआर फॉर्म में गलत पर्सनल इंफॉर्मेशन

आईटीआर (ITR) फाइल करने में सबसे ज्यादा गलती व्यक्तिगत जानकारियां देने में होती है। अब तक आईटीआर फॉर्म (ITR Form) में कई जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं। लेकिन, एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) का चुनाव टैक्सपेयर को करना पड़ता है। गलत एसेसमेंट ईयर के चुनाव से दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन को ठीक से चेक कर लेना जरूरी है। अगर कई इंफॉर्मेशन गलत रह जाती है तो इससे आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।

2. गलत आईटीआर फॉर्म का चुनाव

अगर टैक्सपेयर्स अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव नहीं करता है तो उसका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलग-अलग तरह के अलग-अलग आईटीआर फॉर्म होते हैं। टैक्सपेयर को अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। अगर टैक्सपेयर को इसमें दिक्कत आ रही है तो वह एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करते वक्त यह आश्वस्त होना जरूरी है कि वह रिटर्न भरने के लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है।

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