इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। 31 दिसंबर तक पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिलेटेड रिटर्न की सुविधा ऐसे लोगों के लिए है जो किसी खास वजह से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करना कई तरह से फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स ने टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में 5 गलतियों से बचने की सलाह दी है। इससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
