इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन करीब आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के ITR फाइल करने के लिए अपने पोर्टल ओपन कर दिए हैं। कई लोग आईटीआर इसलिए फाइल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। लेकिन, अगर आप नौकरी करते हैं और इनकम का स्रोत सिर्फ सैलरी है तो ऐसा सोचना गलत है। यह सच है कि इनकम टैक्स के मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तभी उसके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। लेकिन, कुछ ऐसी स्थितियां है, जिनमें इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट कम होने से के बावजूद रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
